Uttarakhand Shadi Anudan Yojana:- नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की सरकार ने अपने राज्य की बेटियों की शादी हेतु एक बहुत ही कल्याणकारी योजना शुरू की है जिसका नाम है उत्तराखंड शादी अनुदान योजना। इस योजना के द्वारा राज्य सरकार प्रदेश की गरीब वर्ग से आने वाली बेटियों की शादी हेतु अनुदान यानी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
सरकार इस योजना के माध्यम से कमजोर परिवार की बेटियों की शादी करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड की सरकार इसके लिए ₹50 हजार की वित्तीय सहायता देगी। अगर आप उत्तराखंड राज्य से हैं और इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को पूरा पढ़ें।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023
उत्तराखंड सरकार ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है जिसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के सभी बीपीएल परिवार की बेटियों को शादी हेतु लाभ पहुंचाना। उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के द्वारा सरकार उन कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपनी बेटियों की शादी हेतु धन एकत्रित करने में असमर्थ हैं।
इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की वैसी महिलाएं जो विधवा हैं, उन्हें भी लाभ दिया जाएगा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार की प्रथम दो पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार पात्र बेटियों को ₹ 50 हजार की एकमुश्त अनुदान धनराशि देगी। यह अनुदान धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। उत्तराखंड शादी अनुदान के तहत उम्मीदवार को राशि प्राप्त करने के लिए अपने क्षेत्र के समाज कल्याण ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Uttarakhand Shadi Anudan Yojana |
संबंधित विभाग | महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवार की बेटियां |
उद्देश्य | बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 50,000 रुपए |
टोल फ्री नंबर | 1800180 4094 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.uk.gov.in/ |
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Uttarakhand Shadi Anudan Yojana का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार के द्वारा शादी अनुदान योजना को शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य राज्य के गरीब वर्ग जो बीपीएल वर्ग से आती हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए अनुदान प्रदान करना है। यह अनुदान राशि प्राप्त कर वह परिवार अपनी बेटी की शादी बिना किसी आर्थिक समस्या के करवा सके। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों की पुत्री को या बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की अधिकतम दो बेटियों को प्रदान किया जाएगा।
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी हेतु धन की कमी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के तहत उत्तराखंड राज्य के सामान्य वर्ग, ओबीसी एसटी एवं एससी वर्ग के सभी गरीब परिवार की बेटियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य की बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं की प्रथम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान दिया जाएगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को बीपीएल प्रमाण के रूप में बीपीएल क्रमांक या बीपीएल कार्ड का विवरण दिखाना होगा। इसके अलावा अन्य कोई भी प्रमाण पत्र इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मान्य नहीं होगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत लाभार्थी कन्याओं को शादी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- Shadi Anudan Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको शादी की तारीख से 3 माह पहले आवेदन करना होगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा आवेदन की स्वीकृति त्रैमासिक आधार पर की जाएगी।
- आवेदक लाभार्थी को e-Payment के द्वारा अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- आवेदन की स्थिति से संबंधित सभी जानकारी आपके द्वारा दी गई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी।
- लाभार्थी अगर चाहे तो अपने आवेदन की स्थिति वह अधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन चेक कर सकता हैं।
- Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लिए हर साल 1 मार्च से आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाता है।
- लाभार्थी को मार्च महीने में समाज कल्याण कार्यालय में अपनी शादी का प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
- शादी का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में अनुदान की राशि प्रदान नहीं की जाएगी।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana हेतु पात्रता
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने हेतु इस योजना के अंतर्गत लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रही है वे अपनी बेटी की शादी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होगी।
- सभी बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले और अंत्योदय कार्ड धारक इस योजना हेतु पात्र होंगे। (जिनके परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपए से कम है)
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही इस योजना हेतु पात्र माना जाएगा।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के लिए दस्तावेज
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति जो कम से कम 6 महीने पुरानी हो।
- अंत्योदय राशन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- शपथ पत्र
- विधवा पेंशन प्राप्त करने का प्रमाण पत्र
- शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र
- दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड
- शादी का प्रमाण पत्र शादी कार्ड
- दूल्हा दुल्हन की परिवार रजिस्टर की नकल और जाति प्रमाण पत्र द्वारा निर्गत
- बैंक खाता
- मोबाइल नंबर
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana 2023 के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया (Uttarakhand shadi anudan yojana apply online)
Uttarakhand shadi anudan yojana online registration
- उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन करने हेतु आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र का विकल्प दिखेगा।
- यहां पर विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने पेंशन तथा अनुदान योजना के लिए आवेदन पत्र की सूची आ जाएगी।

- अब आपको इस सूची में निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता का विकल्प स्क्रीन पर दिखेगा।
- इसमें आपको अपनी श्रेणी के आधार पर चयन करना होगा की आप किस में आते हैं ।
- लिंक पर आपके क्लिक करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर उत्तराखंड शादी अनुदान योजना फॉर्म को डाउनलोड कर लेना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड कर लेने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
- फिर आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भर देना होगा।
- साथ ही मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी को अटैच कर देना होगा ।
- यह सब कर लेने के बाद आपको यह आवेदन फॉर्म अपने क्षेत्र के समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
- इस तरह से आपकी उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना FAQs
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है?
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की प्रथम दो पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान किया जाएगा।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के तहत आवेदन करने हेतु लड़की की आयु कितनी होनी चाहिए?
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार कितनी धनराशि प्रदान करेगी?
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना के अंतर्गत सरकार ₹ 50 हजार की धनराशि प्रदान करेगी।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana में आवेदन करने के लिए परिवार की सालाना आय कितनी होनी चाहिए?
शादी अनुदान योजना उत्तराखंड में आवेदन करने हेतु परिवार की सालाना आय ₹ 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।