राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024: सरकार देगी 1.5 लाख रूपये घर बनाने को (Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana in Hindi)

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Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana 2024: राज्य के लोगों के कल्याण हेतु राजस्थान सरकार बहुत सारे योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में सरकार ने राज्य के मजदूरों के घर संबंधित समस्याओं को देखते हुए एक नई योजना का शुरुआत किया है जिसका नाम है राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना। राज्य के गरीब परिवारों को इस योजना के कारण काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे जिनके पास भी अपना पक्का मकान नहीं है वह अपने लिए पक्के मकान का आवास बना पाएंगे। इससे राज्य के मजदूरों कच्चे मकान और झोपड़ियां से निजात मिलेगी और खुद का आवास हो पाएगा। आज हम राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है और राजस्थान श्रमिक सुलभ आवास योजना में आवेदन कैसे करें के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़ते रहिए।

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Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana 2024

Table of Contents

योजना का नामनिर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना
साल2023
राज्यराजस्थान
किसने शुरू कीराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान के गरीब और मजदूर परिवार
उद्देश्यमकान निर्माण करवाने हेतु आर्थिक सहायता देना।
आधिकारिक वेबसाइटhttps://labour.rajasthan.gov.in
हेल्पलाइन नंबर0141-2227304

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना 2024 (Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana 2024)

राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने राज्य के करीब मजदूर वर्ग के लिए साल 2016 में निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना को शुरू किया था। सरकार यह चाहती थी कि इस योजना के कारण उन लोगों को अपना खुद का पक्का मकान मिले जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। इस योजना का लाभ राज्य के मजदूर और गरीब परिवारों को दिया जा रहा है।

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राशि ((Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana Amount)

राज्य सरकार इस योजना के द्वारा जो भी लाभार्थी परिवार होंगे उन्हें खुद का आवास बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय सहायता के रूप में डेढ़ लाख रुपए (₹1.5 लाख) की राशि है जो लाभार्थी मजदूर के बैंक खाते में सीधे भेज दी जा रही है। योजना में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई मजदूर अपने खुद की जमीन पर मकान बनाता है और उसे पर उसे ₹5 लाख का खर्च आता है तो सरकार लगभग 25 प्रतिशत की सब्सिडी उसे देगी। योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रूप से अपना आवेदन देना होगा तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आवेदन की पूरी जानकारी हमने इस लेख में आगे दे रखी है।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान का उद्देश्य

आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण राजस्थान में बहुत से मजदूर और राज्य के गरीब परिवार कच्चे मकान या फिर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। ऐसी स्थिति में रहने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है कभी ठंड तो कभी बारिश या फिर कभी अत्यधिक गर्मी। उनके बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती और बहुत से हालत में तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं और मजदूरी में ही लग जाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने इन्हें खुद का आवास उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है और इसी कारण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान की शुरुआत कर दी गई। अब इस योजना के कारण राज्य के मजदूर और गरीब परिवारों को अपना खुद का पक्का आवास दिया जा सकेगा

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लाभ और विशेषताएं

  • इस योजना के तहत सरकार गरीब और मजदूर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है।
  • योजना के मुख्य लाभार्थी राजस्थान के गरीब और मजदूर परिवार ही होंगे, जो इस योजना के पात्र होंगे।
  • सरकार आवास निर्माण के लिए प्रति लाभार्थी 150,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
  • अगर कोई गरीब व्यक्ति अपनी जमीन पर घर बनवाता है तो सरकार मजदूर को निर्माण लागत का लगभग 25%, अधिकतम 5 लाख रुपये तक देगी।
  • अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी की है।
  • राजस्थान में चल रही इस कल्याणकारी योजना से अब राजस्थान के गरीब परिवारों को कच्चे या टूटे-फूटे मकानों में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे अपना खुद का पक्का मकान भी बना सकेंगे।
  • पक्का मकान मिलने से बच्चे भी अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकेंगे और अपने सपनों की मंजिल हासिल कर सकेंगे।
  • सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि अगर आवेदक बीपीएल श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है तो उसे निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में प्राथमिकता दी जाए.
  • सरकार ने योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड भी तय किए हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद ही योजना का लाभ दिया जाएगा।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना पात्रता (Eligibility)

  • आवेदन करने वाला राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान के गरीब परिवार से होना चाहिए या फिर मजदूर होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
  • आवेदक राजस्थान के कर्मकार मंडल में कम से कम 1 साल से हिताधिकारी के तौर पर पंजीकृत यानी की रजिस्टर्ड होना चाहिए।
  • आवेदक के पास खुद के नाम पर या पत्नी के नाम पर जमीन होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाले की सालाना कमाई ढाई लाख रुपए से ज्यादा कि नहीं होनी चाहिए।
  • आधार कार्ड और फोन नंबर लिंक्ड बैंक खाता होना चाहिए

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना दस्तावेज (Documents)

  • निवास प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जमीनी दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर बैंक
  • पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास वरीयता (Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana 2024)

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल श्रेणी से आनेवाले लोगों को इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी।
  • मजदूर और गरीब परिवारों को इस सरकारी योजना में प्राथमिकता मिलेगी।
  • केवल दो पुत्री वाले श्रमिक परिवार को ही इस योजना में लाभ मिलेगा।
  • स्पेशल योग्यजन को भी इस योजना में वरीयता दी जाएगी।
  • दो-तीन या चार सालों से मंडल में पंजीकृत मजदूरों को योजना में प्राथमिकता मिलेगी।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना राजस्थान की वेबसाइट

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में आपको ऑनलाइन आवेदन करना हो या फिर योजना हेतु और भी कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जो भी सवाल मन में है उसे जान सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट की लिंक हमने यहां नीचे दे रखी है।

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निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना ऑनलाइन आवेदन

  • अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर विजिट करना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको BOCW Board वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • क्लिक करने के बाद आपको स्कीम ऑप्शन पर एक क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा जहां आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना वाले लिंक पर एक क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने आवेदन फार्म खुल जाएगा जहां आपको जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसे भर देना है।
  • सारी जानकारी को भरने के बाद अपने दस्तावेजों की फोटो को अटैच कर देना है।
  • जब यह सारी प्रक्रिया हो जाए तो अंत में सबमिट वाले बटन को क्लिक कर देना है।
  • और इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से श्रमिक सुलभ आवास योजना में अपना आवेदन कर देते हैं।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन

  • ऑफलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को अपने निकटतम श्रम कार्यालय या मंडल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी या विभाग के अन्य अधिकारी के ऑफिस जाना है।
  • वहां आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपको अपनी सारी जानकारियां ठीक तरीके से भर देनी है।
  • उसे आवेदन फार्म के साथ आपसे मांगे गए दस्तावेजों की फोटो कॉपी को भी लगा देना है।
  • इतना कर लेने के बाद आपको संबंधित अधिकारी या ऑफिस में इस आवेदन फार्म को जमा कर देना है।
  • अधिकारी अब इस आवेदन फार्म की जांच करेंगे और आपके दिए गए दस्तावेजों को भी जांचा जाएगा। सारी चीज सही अपने पर अधिकारी आपका नाम योजना लिस्ट में शामिल कर देंगे।

निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना हेल्पलाइन नंबर ((Rajasthan Shramik Sulabh Awas Yojana Helpline number)

यहां हमने आपको योजना से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी है। आगे हम आपको श्रमिक सुलभ आवास योजना की हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं ताकि अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है या फिर कोई शिकायत है तो उसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है-

0141-2227304

इस लेख में हमने आपको निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना क्या है, योजना के लाभ, उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, दस्तावेज इत्यादि की सभी जानकारियां दे दी हैं और इस योजना में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं यह भी बता दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे।

होमपेजयहां क्लिक करें
अधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

Q : निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना की वेबसाइट कौन सी है?
Ans : https://labour.rajasthan.gov.in

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