श्रमिकों को सरकार देगी ₹21000 की सहायता, ऐसे करें आवेदन (Haryana Pitritva Labh Yojana 2024)

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Haryana Pitritva Labh Yojana (हरियाणा पितृत्व लाभ योजना): बढ़ती महंगाई के बीच गरीब परिवारों का गुजर बसर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए राज्य सरकार समय-समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती रहती है जिससे कि यह भी जिंदगी ठीक से गुजार सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में रहने वाले गरीब श्रमिक परिवार को आर्थिक सहायता देने का उद्देश्य से राज्य की सरकार ने हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की है। इन गरीब श्रमिकों की आय इतनी नहीं होती है कि यह अपना और परिवार का पेट ठीक से पाल सकें। हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत इन्हीं श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। सरकार यह सहायता राशि श्रमिकों के बच्चे के जन्म व उसकी पत्नी के अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा हेतु देगी।

Haryana Pitritva Labh Yojana 2024

राज्य की सरकार ने गरीब श्रमिकों परिवार जनों के भरण पोषण हेतु एक हितकारी योजना शुरू की है जिसका नाम है हरियाणा पितृत्व लाभ योजना। इस योजना से राज्य सरकार इन गरीब श्रमिकों के ऊपर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना चाहती है ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। इसके लिए राज्य सरकार ने हर श्रमिकों को 21000 रुपए का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस आर्थिक सहायता से श्रमिक अपने बच्चे एवं उनकी माता के लिए पौष्टिक आहार खरीद सकेंगे और उनका इससे राज्य में शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। श्रमिकों के केवल दो बच्चों तक ही यह योजना सीमित है यानी जिन श्रमिकों के दो से अधिक बच्चे हैं उनके लिए यह योजना लागू नहीं होगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिकों को अपना पंजीकरण कराना जरूरी है और सरकार द्वारा जारी पात्रता को भी पूरा करना जरूरी है। नीचे हमने इससे जुड़ी सारी जानकारी दे रखी है।

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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में ऐसे करें आवेदन

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024 (Haryana Pitritva Labh Yojana 2024)

योजनाहरियाणा पितृत्व लाभ योजना
राज्यहरियाणा
लाभार्थीहरियाणा के पंजीकृत श्रमिक
उद्देश्यपंजीकृत श्रमिक की पत्नी और नवजात शिशुओं को पौष्टिक आहार देना
लाभ की धनराशि21000 रुपए
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटsaralharyana.gov.in

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य Haryana Pitritva Labh Yojana Objective

हरियाणा में रहने वाले अधिकतर मजदूर श्रमिक रोज इतना काम नहीं पाते हैं कि वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। शरीर के जरूरत के अनुसार खानपान नहीं मिल पाने के कारण अक्सर इन श्रमिकों के परिवारों में बच्चों या उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा पितृत्व लाभ योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकार ऐसे श्रमिकों को एक सहायता राशि देगी जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें।
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की सहायता राशि इस प्रकार है :

  • नवजात शिशु के पालन पोषण हेतु – ₹15000
  • श्रमिक की पत्नी के पौष्टिक आहार हेतु – ₹6000
  • सरकार द्वारा कुल सहयता धनराशि – ₹21,000

हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड यहां से डाउनलोड करें

Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 की लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार ने पितृत्व लाभ योजना राज्य के गरीब श्रमिकों के पत्नी एवं बच्चे के लिए शुरू की है। यह योजना गरीब श्रमिको के परिवार के भरण पोषण हेतु शुरू की गई है।
  • इस योजना से गरीब श्रमिक की पत्नी एवं बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सकेगा।
  • गरीब श्रमिक रोजमर्रा इतना नहीं कमा पाते कि वह अपनी पत्नी एवं बच्चे को जन्म के बाद पौष्टिक आहार दे सकें जिससे राज्य में शिशु मृत्यु दर की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस योजना के शुरू होने से इसमें कमी आयेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत शिशु के भरण पोषण हेतु ₹15000 और उसकी माता के लिए ₹6000 की दो किस्त मिलेगी।
  • इस योजना का लाभ पाने के लिए राज्य के करीब श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाना होगा और ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की पूर्ण प्रक्रिया हमने इस लेख में नीचे दे दी है।

हरियाणा रोजगार पोर्टल

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना पात्रता

  • पितृत्व लाभ योजना का फायदा उठाने के लिए श्रमिक को हरियाणा राज्य का होना चाहिए।
  • श्रमिक के पास हरियाणा का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए और आवेदन के समय उसके पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है।
  • श्रमिक को बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा, और आवेदन के समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • अगर किसी श्रमिक के बच्चे की मृत्यु जन्म लेने के पश्चात हो जाती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • आवेदनकर्ता श्रमिक केवल दो बच्चों के जन्म तक ही इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकता है, लेकिन अगर उसकी तीन बेटियां होती हैं तो उसे तीन बच्चों तक लाभ दिया जाएगा।

हरियाणा चिरायु योजना कार्ड आवेदन

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए दस्तावेज

  • हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता संख्या

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना में आवेदन कैसे करें?

  • अगर आप हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए सरल प्रक्रिया से आप आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट सरल हरियाणा पर जाना होगा। कंप्यूटर या मोबाइल पर सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट खोल लें।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको New User ? Register here का विकल्प दिखेगा।
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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन
  • इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फोन पर आपको अपनी सारी जानकारी भर देनी है।
  • सभी जानकारी को भर देने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर निश्चित जगह पर भर देना है और वेरीफाई बटन दबा देना है।
  • आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
  • वेरीफाई करने के बाद अब आपको होम पेज पर फिर से आ जाना है।
  • होम पेज पर आपको login का विकल्प दिखेगा।
  • Login वाले बॉक्स में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का विकल्प आएगा जिसे डालकर आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे।
  • लॉगिन हो जाने के बाद आपको वहां पर Apply for Services पर क्लिक करना होगा।
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saral portal haryana online apply
  • फिर आपको Haryana paternity benefit scheme पर क्लिक करके आवेदन फार्म को खोल लेना है।
  • इस आवेदन फार्म में मांगी गई सारी जानकारी को सही-सही भर देनी है और मांगे गए दस्तावेजों की कॉपी को अपलोड कर देना है।
  • सारी जानकारी को भर देने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर बटन दबा देना है।
  • इस तरह आप बड़ी ही आसानी से हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर देते हैं।

हरियाणा पितृत्व लाभ योजना आवेदन की स्थिति को कैसे जांचे

इसके लिए आपको हरियाणा सरल पोर्टल पर जाना होगा।
फिर आपको पोर्टल पर Track your application वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा।
क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपसे एक दो जानकारी मांगी जाएगी।
उन जानकारी को भरकर चेक स्टेटस वाले फार्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको अपने दिए गए आवेदन की स्थिति पता चल जाएगी।

FAQ

Q. हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

Ans: https://saralharyana.gov.in

Q. हरियाणा पितृत्व लाभ योजना किसके लिए शुरू की गई है।

Ans: हरियाणा पितरीतिव लाभ योजना जिसे Haryana Paternity benefit scheme भी कहते हैं। यह हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू की गई है।

Q. हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के अंतर्गत कितने बच्चों तक लाभ दिया जाएगा।

Ans: इस योजना के अंतर्गत दो बच्चों तक लाभ दिया जाएगा और अगर परिवार में 3 बेटियां होती हैं तो तीन बच्चियों तक इसका लाभ दिया जाएगा।

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