One Time Settlement Scheme Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए नए साल में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत कर दी है। हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना में हरियाणा के व्यापारियों को जीएसटी में जो पेमेंट बाकी है उसमें कुछ छूट दी जाएगी। इसके मायने यह होंगे कि जिस किसी व्यापारी ने जीएसटी की पूरी पेमेंट नहीं की है उन्हें उसमें कुछ छूट सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब व्यापारी को बचे हुए टैक्स की रकम पूरी नहीं भरनी होगी बल्कि उसमें कुछ डिस्काउंट प्राप्त कर आधा रकम भरकर राहत पा सकेंगे। हरियाणा की सरकार ने योजना में सात विभिन्न प्रकार के टैक्सों को शामिल किया है। One Time Settlement Scheme Haryana के बारे में हर पहलू को समझने के लिए ताकि आप इस योजना का लाभ उठा सके इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
“सबका साथ-सबका विकास” की नीति पर चलते हुए हमारी सरकार व्यापारियों के कल्याण हेतु निरन्तर कार्य कर रही है।
हमने राज्य में उद्योग-व्यापार को बढ़ावा देने व व्यापारियों को कारोबार करने के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान किया है। यही वजह है कि पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के मामले में… pic.twitter.com/8YAeLUbJTY
— Manohar Lal (@mlkhattar) December 31, 2023
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना (One Time Settlement Scheme Haryana)
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यह बताया है कि हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को नए साल में 1 जनवरी 2024 से शुरू कर दिया गया है। इस योजना का लाभ हरियाणा के कारोबारी वर्ग और व्यापारियों को होगा। जीएसटी के लागू होने से पहले टैक्स से जुड़ी पेमेंट के मामलों का निपटारा करने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के अंतर्गत कंपनियां अपने प्री जीएसटी टैक्स बिलों का निपटान कर पाएंगी। टैक्सों को चार भागों में बांटा गया है। इस योजना के शुरू हो जाने से अब 50 लाख का डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट अगर है तो आपको उसका 30% और 50 लाख से ज्यादा है तो आपको उसका 50% तक ही पेमेंट करना होगा।
One Time Settlement Scheme Haryana
योजना | वन टाइम सेटलमेंट योजना |
राज्य | हरियाणा |
साल | 2024 |
उद्देश्य | राज्य के व्यापारियों को टैक्स भुगतान में छूट देना |
लाभार्थी | हरियाणा के व्यापारी |
आधिकारिक वेबसाइट | Haryanatax.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-4112222 |
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का उद्देश्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है टैक्स से जुड़े सारे मामलों और विवादों का निपटारा करना। राज्य के मुख्यमंत्री ने यह खुद घोषणा की है कि लोगों को सहयोग देने हेतु जो भी बातें होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में पूरे देश के बड़े राज्यों में अग्रणी है।
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हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से 30 मार्च 2024 तक लाभ दिया जाएगा.
- इस योजना के तहत लोगों को 30 जून 2017 तक की अवधि के लिए जो भी बकाया राशि है उसे निपटाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार मूल्य वर्धित कर के तहत 7 विभिन्न प्रकार के करों की समस्याओं का समाधान करेगी।
- हरियाणा एकमुश्त समाधान योजना के तहत कर राशि को विभिन्न कर श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
- सभी श्रेणियों में टैक्स भरने वाले लोग बिना किसी जुर्माने और ब्याज के अपनी 100% राशि का भुगतान कर सकेंगे।
हरियाणा एकमुश्त समाधान योजना पात्रता (हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना)
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी व्यवसायी
- व्यापारी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक हरियाणा के व्यापारी और व्यापारिक समुदाय से होना चाहिए।
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हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना दस्तावेज
- जीएसटी संबंधी दस्तावेज
- टैक्स संबंधी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आइटीआर
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन हेतु आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- होम पेज पर आपको One Time Settlement Scheme (OTS) वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको Sign-up For OTS Registration वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा।
- यहां आपसे जो भी जानकारी मांगी गई है उसे ठीक से भर दें और नीचे दिए गए Register के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब आपका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर हो गया है।
- इसके बाद अब आपको Login वाले एरिया में आना है और अपने Login की जानकारी दर्ज कर के इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएं।
- अब आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी जिसे आपको दर्ज कर देना है।
- जानकारी दर्ज कर देने के बाद टैक्स संबंधित जरूरी दस्तावेजों की फोटो को अपलोड कर देना है।
- इतना करने के बाद आपको अब फीस का भुगतान कर देना है।
- ऐसे आप बड़ी ही आसानी से हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे।
होमपेज | यहां क्लिक करें |
अधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
FAQ
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के व्यापारियों को बकाया टैक्स पर छूट दी जा रही है।
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को कब शुरू किया गया है?
1 जनवरी 2024
8 thoughts on “शुरू हुई हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना: One Time Settlement Scheme Haryana”