मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 शुरू, श्रमिकों को 1500 रूपये(Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana)

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श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं देश और राज्य स्तर पर चलाई जा रही हैं, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। इसी ओर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। Mukhyamantri nirman shramik pension yojana छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को 1,500 रुपए की मासिक पेंशन के रूप में सहायता प्रदान करेगी। इससे मेहनत करने वाले निर्माण श्रमिक अपनी जरूरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। इससे इन मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में सुधार होगा और वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकेंगे।

इसीलिए अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और इस योजना का लाभ पाना चाहते हैं जिसमे की आपको हर महीने ₹1500 मिला करेंगे तो आप इस लेख को जरूर पूरा पढ़ ले। इस लेख में हमने आपको योजना से जुड़ी सारी जानकारी जैसे की इस योजना की पात्रता इसके आवेदन की प्रक्रिया और योजना में कैसे रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन में लगने वाला दस्तावेज इत्यादि सभी चीजों के बारे में बताया गया है।

Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana


मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
(Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023)

Table of Contents

योजना का नाममुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
शुरू की गईमुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा
राज्यछत्तीसगढ़
कब शुरू हुई28 सितम्बर 2023
उद्देश्यश्रमिकों को आर्थिक सहायता के लिए मासिक पेंशन प्रदान करना!
श्रमिक पेंशन राशि1500 रूपए प्रति महीना
आवेदन प्रक्रियाआनलाइन / ऑफलाइन
Official websitehttps://cglabour.nic.in/  

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 Mukhyamantri nirman shramik pension yojana

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 सितंबर को आयोजित किए गए कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ में भवन और अन्य निर्माण क्षेत्र में पंजीकृत (रजिस्टर्ड) श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना के कारण, राज्य में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य (Mukhyamantri nirman shramik pension yojana Objective)

जब श्रमिक यानी मजदूर 60 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, तो उनके लिए रोजगार प्राप्त करना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस उम्र में शरीर मजदूरी करने लायक नहीं रह जाता और उनको रोजगार के अवसरों में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को हर महीने पेंशन राशि प्राप्त होगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का लाभ और विशेषताएं (Mukhyamantri nirman shramik pension yojana छत्तीसगढ़ Features and Benefits)

  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कृषक शहर श्रमिक सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी, ताकि श्रमिक किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हों।
  • Mukhyamantri nirman shramik pension yojana छत्तीसगढ़ की पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
  • इस योजना से छत्तीसगढ़ के श्रमिक अपने बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे, जब वे मजदूरी के लिए असमर्थ हों।
  • यह योजना छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद भी आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
  • योजना का लाभ श्रमिकों को भेदभाव के बिना प्रदान किया जाएगा, और सरकार श्रमिकों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे श्रमिक आत्मनिर्भर और सशक्त हों।
  • Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का लाभ लेकर राज्य के श्रमिक अब अपने बुढ़ापे में अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर पाएंगे।
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने का आदेश दिया है ताकि राज्य का कोई भी श्रमिक जो निर्माण कार्य से जुड़ा है वह छूट न जाए।
  • Mukhyamantri nirman shramik pension yojana छत्तीसगढ़ के कारण अब मजदूरों को अपना जीवन यापन करने हेतु किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के पात्रता (Mukhyamantri nirman shramik pension yojana छत्तीसगढ़ Eligibility)

  • इस पेंशन योजना (Mukhyamantri nirman shramik pension yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को छत्तीसगढ़ के मूल या स्थायी निवासी श्रमिक होना चाहिए।
  • पेंशन के लाभ केवल वही श्रमिक प्राप्त कर पाएंगे जो की 60 वर्ष या उससे अधिक के है।
  • मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के तहत 10 साल तक पंजीकृत रहे श्रमिक हीं आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक का बैंक खाता और आधार कार्ड से लिंक होना अत्यंत आवश्यक है।

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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना दस्तावेज (Nirman shramik pension sahayata yojana Documents)

  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक खाता
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • श्रमिक पंजीयन नंबर
  • श्रमिक कार्ड

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Registration)

अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और आपकी पात्रता है, तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना में आवेदन करना बहुत आसान है। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें –

  • योजना में पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके लिए आप यहां दिए लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं।
  • जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे तो होम पेज पर आप को 3 horizontal line दिखेगी आपको उस लाइन पर क्लिक कर देना है।
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे उनमें से आपको संसाधन वाले विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • उसके बाद आपको “योजनाओं” वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपके सामने सभी मंडल की योजना की लिस्ट दिखाई जाएगी, यहां आपको मंडल का नाम चुने वाला ऑप्शन दिखेगा।
    मंडल का नाम चुने वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको “भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल” का चयन करना होगा।
  • इस चयन के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे सरकारी योजना की लिस्ट खुल जाएगी। इस लिस्ट में से आपको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के सामने आवेदन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आपकी स्क्रीन पर इस योजना का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें से आपको सभी जरूरी जानकारी को सही-सही भरना है जैसे नाम आधार कार्ड नंबर श्रमिक पंजी नंबर इत्यादि।
  • योजना का आवेदन फॉर्म को ठीक से भरें और आवश्यक जानकारी और मांगें गए दस्तावेज को अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन को सबमिट करें।
  • इस तरीके से आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना हेल्पलाइन (Nirman shramik pension sahayata yojana Helpline Number)

हमारे इस लेख से मिली जानकारी के अलावा भी अगर आप इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो भी आप इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत उनसे कर सकते हैं।

0771- 3505050

होम पेजयहां क्लिक करें
आधिकारिक वेबसाइटयहां क्लिक करें

FAQ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना

Q-मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है ?

ANS- छत्तीसगढ़ राज्य में इस योजना की शुरुआत हुई है।

Q-मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है ?

ANS- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने शुरू की है।

Q-मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई ?

ANS- इस योजना की शुरुआत 28 सितंबर 2023 को हुई ।

Q-मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना किन लोगो के लिए शुरू की गई है?

ANS- छत्तीसगढ़ राज्य के श्रमिकों के लिए।

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