|| मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023, क्या है, कब शुरू हुई, लाभार्थी, पात्रता, दस्तावेज, अधिकारिक वेबसाइट, निबंध, हेल्पलाइन नंबर, आवेदन (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan in Hindi) (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Kya Hai, Beneficiary, Eligibility, Documents, Official Website, Helpline, Application) ||
(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के लिए शुरू की गई एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है जिसमें कि अगर किसान भाइयों की खेती करते हैं समय दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना हो जाती है मृत्यु हो जाती है तो सरकार एक बड़ी राशि किसान भाई को या उनके परिवार को देगी। जिससे कि उनका आर्थिक सहायता सके और उन्हें यानि किसानो को किसी और पर निर्भर न रहना पड़े अपने संकट के समय में। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस कल्याणकारी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के बारे में। हम जानेंगे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) का लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण पोस्ट को ।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान 2023 (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan Hindi)
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan Highlights
योजना | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
किसने लांच की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
हेल्पलाइन नंबर | N/A |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है (What is Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है।
- इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती-बाड़ी करने के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो उस सूरत में राजस्थान सरकार इस योजना में पंजीकृत किसानों को रुपए 50 हजार से लेकर 2 लाख तक का मुआवजा देगी।
- किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के उद्देश्य (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Objectives)
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana-इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अगर कोई किसान खेती बारी करते समय या किसी और रूप से अगर आंशिक रूप से दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो सरकार उसे मुआवजा देगी दुर्घटना के कारण मृत्यु या शारीरिक रूप में कुछ खराबी आ जाइए कोई अंग खराब हो जाए काम करने की स्थिति में ना हो वह अंग अपंग हो जाए तो यह सब मामले में जो भी किसान इस योजना के साथ जुड़े हैं या रजिस्टर्ड है इस Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय लाभ दिया जाएगा । Krishak Sathi Yojana शुरू करने के पीछे सरकार का यह मकसद है कि जो भी किसान ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए हो तो वह अपना बेहतर इलाज कर सके। वहीं अगर किसी कारणवश उस किसान भाई की मृत्यु हो जाती है काम करते समय तो उस किसान के परिवार को सरकार ₹200000 का मुआवजा देगी । इस योजना (Krishak Sathi Yojana) को मुख्यतः इसलिए शुरू किया गया है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हो और वह आत्मनिर्भर बने ।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत इलाज हेतु सहायता राशि (Krishak Sathi Yojana)
राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना (Krishak Sathi Yojana) के तहत किसानों के लिए सहायता राशि को निम्नलिखित रूप से निर्धारित किआ गया है:
घटना (Situation) | सब्सिडी |
किसान की मृत्यु हो जाने पर | 2 लाख रुपये |
सिर की चोट के कारण कोमा में जाना, रीड फ्रैक्चर | 50 हजार रुपये |
अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आँखें या 1 हाथ और 1 पैर) | 50 हजार रुपये |
पुरुष या महिला के सिर के बालों की डी-स्क्लेपिंग | 40 हजार रुपये |
1 अंग विकलांगता (या हाथ या पैर या आंख या टखना) | 25 हजार रुपये |
आकस्मिक फ्रैक्चर | 5 हजार रुपये |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लाभ (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Benefits)
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Krishak Sathi Yojana ) के अंतर्गत उन सभी किसान भाइयों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनका जीवन यापन केवल खेती ही है।
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को 50 हजार से लेकर 2 लाख तक की सहायता राशि राजस्थान सरकार देगी।
- वैसे किसान जो किसी कारण किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो सरकार उन्हें भरण पोषण हेतु सहायता राशि देगी।
- अगर किसी किसान का इस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस सूरत में सरकार इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि देगी। अगर किसानों को किसी दुर्घटना के दौरान सिर में गंभीर चोट आई हो या कोई हड्डी टूटी हो या कोई अंग टूट गया हो और अपंग हो गए हो तो ऐसी स्थिति में भी सरकार किसानों को 50 हजार तक की राशि प्रदान करेगी।
- यह योजना के माध्यम से किसानों के साथ हुई किसी भी दुर्घटना को कवर करते हुए सरकार एक सहायता राशि देगी ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके और किसी पर बोझ ना बने।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की मुख्य विशेषताये (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana key Features)
- राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की कई सारी मुख्य विशेषताएं हैं , आपको कुछ मुख्य बिंदु नीचे आपको बता रहे हैं जिसे आप को जाना आवश्यक है।
- राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के लिए हित में शुरू की गई यह एक अति कल्याणकारी योजना है।
- किसी किसान के साथ दुर्घटना होने पर सरकार इस योजना के तहत धनराशि के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाएगी।
- इस योजना में पंजीकृत किसान को ₹50000 से लेकर ₹200000 तक की राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें ₹200000 तक की सहायता राशि सरकार उपलब्ध करवाएगी।
- किसान भाइयों को आवेदन करने के लिए यहां-वहां भटकने की आवश्यकता नहीं इसका पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से आसानी से हो जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत किसान अगर चाहें तो अपना आवेदन अपनी सुविधा अनुसार ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत यदि किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और उस किसान का परिवार में से कोई छह माह के भीतर आवेदन नहीं करता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा ।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के माध्यम से किसानो को आर्थिक मदद के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी विकसित बनाया जा सकेगा।
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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan की पात्रता एवं मानदंड (Criteria & Eligibility)
- केवल राजस्थान के किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा दूसरे राज्यों के किसानों को नहीं।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक सिर्फ कृषि क्षेत्र से ही संबंधित होना चाहिए किसी और क्षेत्र जैसे ड्राइवरी मजदूरी प्राइवेट नौकरी वालों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- बिना पंजीकरण के इस योजना (मुख्यमंत्री कृषक साथी) का लाभ किसानों को नहीं मिल सकता है।
- Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में आवेदन करने के लिए आयु 15 से 17 वर्ष के मध्य होना चाहिए ।
- आवेदक का बैंक का खाता आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है।
- दुर्भाग्यवश अगर किसान की मृत्यु हो जाती है किसी दुर्घटना में तो सहायता राशि उसके परिवार के पत्नी या बच्चों को नहीं मिलेगी।
- दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की सूरत में किसान के परिवार के किसी आवेदक को 6 माह के अंदर आवेदन फॉर्म जमा करना जरूरी है ।
- 6 महीने का समय बीत जाने के पश्चात आवेदन करने पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ किसान के परिवार को नहीं मिलेगा ।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में पंजीकृत किसान की मृत्यु अगर प्राकृतिक रूप से होती है जैसे हार्टअटैक या अन्य किसी कारण से तो उसमें भी इस योजना का किसान के परिवार को फायदा नहीं मिलेगा।
(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवश्यक दस्तावेज (Require Document)
राजस्थान सरकार की इस मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आपके पास निम्न प्रकार के दस्तावेज होना जरूरी है जो कि इस प्रकार से है ।
- SDM(सब डिविशनल मजिस्ट्रेट) के केस में स्वीकृति पत्र
- FIR और पंचनामा पुलिस जाँच रिपोर्ट
- मृत किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- हियर डिटेल रिपोर्ट
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र आयु प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र
- इन्शुरन्स निर्देशक द्वारा मांगे अन्य प्रमाण पत्र
- विकलांगता फोटो
- जन्मप्रमाण पत्र
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- जमीन से जुड़े कागजाद
- योजना का एप्लीकेशन फॉर्म
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र: वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक अकाउंट नंबर
(Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन प्रक्रिया (Registration Process)
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको अभी ऑफलाइन तरीके के माध्यम से ही आवेदन करना पड़ेगा I
- जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अपने क्षेत्र के नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटो कॉपी और ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाना होगा।
- अब आपको यहां पर राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने हेतु आवेदन फॉर्म ले लेना होगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी को ठीक-ठीक भर देना है
- इसमें आपसे आप की जानकारी जैसे की नाम पिता का नाम मोबाइल नंबर स्थानीय पता आधार नंबर पूछा जाएगा जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़कर भर देना है।
- अब इस फॉर्म में मांगे गए समस्त दस्तावेजों की कॉपी को इस फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आवेदन फॉर्म में लगाए गए दस्तावेज को डिपार्टमेंट के अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- आपके द्वारा फॉर्म जमा करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म का सत्यापन इन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा।
- सत्यापन करने के बाद आपको इस योजना के माध्यम से आपके खाते में सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान करवा दी जाएगी।
FAQs मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती-बाड़ी करने के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो उस सूरत में राजस्थान सरकार इस योजना में पंजीकृत किसानों को रुपए 50000 से लेकर 200000 तक का मुआवजा देगी ।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत इलाज हेतु सहायता राशि कितनी है ?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में सहायता राशि रु 50 हजार से लेकर ₹2 लाख तक है
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान मैं क्या बाहर के किसान लाभ ले सकते हैं ?
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के निवासियों के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका लाभ लेने के लिए किसानों को राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है।