झारखंड में शुरू हुई विधवा पुनर्विवाह योजना: ₹2 लाख की मदद मिलेगी सरकार से (Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand)
Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand (Widow remarriage scheme Jharkhand): देश में अपनी तरह के पहले पहल के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी ने राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस योजना के अंतर्गत दोबारा शादी करने वाले विधवा महिलाओं को सरकार की ओर से ₹2 लाख दिए जाएंगे। पति की मृत्यु के बाद दोबारा शादी करने का विकल्प चुनने वाली महिलाओं को सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में यह पैसे देगी।
Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand (Widow remarriage scheme Jharkhand)
झारखंड सरकार की यह पहल पूरे देश में अपनी तरह की यह पहली पहला है और यह काफी प्रशंसा भी पा रही है। यह योजना राज्य की विधवा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी।
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Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand (Widow remarriage scheme Jharkhand)का उद्देश्य
झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी ने विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड की शुरुआत की है और झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना का मुख्य लक्ष्य है राज्य की वैसी महिलाओं को सहायता देना जिन्होंने अपने पति को खो दिया है। और अब वे महिलायें दोबारा शादी करके एक नया जीवन शुरू करना चाहती हैं। यह योजना राज्य में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और विधवा पेंशन भुगतान पर आने वाले खर्च को भी काम करेगा।
झारखण्ड विधवा पुनर्विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला को अपनी शादी का पंजीकरण कराना होगा।
- इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर ₹200000 की सहायता राशि दी जाएगी।
- झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- यह योजना झारखंड सरकार द्वारा 6 मार्च 2024 को शुरू की गई थी, जिसमें राज्य की 7 विधवा महिलाओं को लाभ दिया गया था।
- झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना (Widow Remarriage Promotion Scheme) का लाभ उठाने के लिए पुनर्विवाह की तिथि से 1 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
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झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना की कुछ जरूरी जानकारी
विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड का पाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं।
- पहली शर्त यह है कि योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी महिला का झारखंड निवासी होना जरूरी है।
- दूसरा महिला की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए।
- सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं या आयकर भरने वाली महिलाएं और पेंशन भोगी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभ पाने की इच्छुक महिलाओं को अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा करना होगा और पुनर्विवाह की तिथि से 1 साल के अंदर ही इस योजना हेतु आवेदन करना होगा।
- यह योजना राज्य में विधवा महिलाओं को दोबारा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करने की तरफ एक बहुत ही अनूठी और अच्छी पहल है।
- इस योजना के कारण राज में रह रहे विधवा महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदलेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त भी बनेगी।
विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड आवश्यक दस्तावेज (Require Document)
- स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की प्रति
- राशन कार्ड की प्रति
- उम्र की पुष्टि करने वाला प्रमाण पत्र
- विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- पति के देहांत का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक की प्रति
- स्वयं की घोषणा का पत्र
- मोबाइल नंबर
- हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फोटो
झारखंड विधवा पुनर्विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है।
- आवेदनकर्ता को अपने नजदीक के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जाना होगा।
- कार्यालय पहुंचकर आपको संबंधित अधिकारी से मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना झारखंड का आवेदन फार्म मांगना होगा।
- आवेदन फार्म को लेकर उसमें मांगी गई सारी जानकारी को सावधानीपूर्वक भर दें।
- फॉर्म भरने के बाद उसमें जो आपसे जरूरी दस्तावेज की मांग की गई है उसकी प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) भी उसके साथ संलग्न कर दें।
- अब इस भरे हुए आवेदन फार्म को इस ऑफिस में जमा कर दें जहां से आपने इस फॉर्म को प्राप्त किया था।
- अब आपके जमा किए हुए आवेदन को अधिकारियों द्वारा जांच जाएगा और सभी जानकारी सही अपने पर आपको दो लाख की प्रोत्साहन राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
FAQ Vidhwa Punarvivah Yojana Jharkhand
विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत ₹2 लाख देने की शुरुआत किस राज्य में की गई है?
Vidhwa Punarvivah Yojana (विधवा पुनर्विवाह योजना) की शुरुआत झारखंड राज्य में की गई है जिसके अंतर्गत दोबारा विवाह करने पर उन महिलाओं को राज्य सरकार ₹2 लाख सहायता राशि देगी।