राशन कार्ड क्या है (What is Ration Card)
राशन कार्ड सरकार द्वारा अनुमोदित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो एक पहचान दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है। यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं या आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं हैं कि मिट्टी का तेल, खाद्यान्न और खाना पकाने के अन्य आवश्यक सामान कम कीमत पर खरीद सकें। राशन कार्ड पाने के लिए, प्रत्येक राज्य सरकार ने अलग-अलग फॉर्म जारी किए हैं जिन्हें भरकर राशन कार्ड कार्यालय या ऑनलाइन (ration card online apply) जमा किया जा सकता है।
ई राशन कार्ड क्या है- E-Ration Card Kya Hai
भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड (E Ration Card) शुरू की है, जिसे आमतौर पर इ-राशन कार्ड ((E Ration Card)) कहा जाता है। हर विभाग को तकनीक से लैस करने की योजना के तरफ ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्युकी राशन कार्ड देश की लगभग 80 प्रतिशत जनता उपयोग करती है। इसे भारत के कुछ राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (EPDS) द्वारा शुरू किया गया है।
खाद्य वितरण करने का यह एक काफी अच्छा तरीका है क्योंकि इससे कार्ड धारकों को जिनके पास ई-राशन कार्ड है उन्हें अपने आसपास के राशन दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न के बारे में पता लगाने और जानने की सुविधा देता है। ई राशन कार्ड (e-Ration card) जारी करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें आवेदक को अपने संबंधित राज्य (जैसे के वह अगर उत्तर प्रदेश से है) के खाद्य आपूर्ति विभाग के आधिकारिक वेब पर जाना होगा और एक आवेदन पत्र भरना होगा। राशन कार्ड संख्या, एनएफएसए के अनुसार मोबाइल नंबर आदि जैसे विवरण सही ढंग से भरे और जमा किए जाने हैं। एक बार सत्यापित(वेरीफाई) होने के बाद, आवेदक को अपना ई-राशन कार्ड प्राप्त होगा। निचे हमने इससे जुडी साड़ी जानकारी विस्तार में दे रखी है।
ई-राशन कार्ड के लिए कौन पात्र हैं? E Ration Card Eligibility
जिन लाभार्थियों ने अपने आधार नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर (आरएमएन) को अपने राशन कार्ड से जोड़ा है, वे ई-राशन कार्ड के लिए पात्र हैं।
राशन कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कोई भी राज्य सरकार से राशन कार्ड प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वे नीचे दिए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों:
- राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास अन्य राज्यों का कोई कार्ड न हो।
- यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फॉर्म में सूचीबद्ध व्यक्ति और परिवार के सदस्यों का आपस में पारिवारिक संबंध हो, जैसे पत्नी , बेटा-बेटी , भाई , माँ बाप इत्यादि।
- आवेदनकर्ता व्यक्ति के पास उसी राज्य में कोई अन्य पारिवारिक कार्ड नहीं होना चाहिए।
राशन कार्ड की विशेषताएं और लाभ (Benefits of Ration Card)
राशन कार्ड की कुछ विशेषताएं और लाभ नीचे दिए गए हैं:
- राशन कार्ड विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लोगों को रियायती दर पर भोजन, ईंधन और अन्य सामान प्राप्त करने में मदद करता है।
- राशन कार्ड पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
- मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आप अपने राशन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, या यदि आप अधिवास (domicile) या जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं।
Types of Ration Card (राशन कार्ड के प्रकार)
राशन कार्ड दो प्रकार के होते हैं:
- सफेद राशन कार्ड: यदि आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं तो आप सफेद राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सफेद रंग दर्शाता है कि आप भारत के नागरिक हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं।
- नीला / लाल / हरा / पीला राशन कार्ड: इस प्रकार के राशन कार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह राशन कार्ड उन्हें रियायती दरों पर खाद्य सामग्री खरीदने में मदद करता है।
राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज (Ration Card Documents)
ऑनलाइन राशन कार्ड आवेदन (Ration Card Online Apply) के लिए, आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है:
- 1. एक आवेदन पत्र जो पूरी तरह से भरा हुआ और हस्ताक्षरित हो
- 2. आवेदक के पहचान पत्र में निम्नलिखित शामिल हैं, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज
- 3. आवेदक का निवास प्रमाण जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, बिजली या टेलीफोन बिल, हाल ही का बैंक पास बुक, नवीनतम किराया या एलपीजी रसीद, आधार कार्ड, पासपोर्ट, परिवार के मुखिया का फोटो, आवेदक की वार्षिक आय या वेतन पर्ची, यदि आवेदक के पास पुराना या रद्द राशन कार्ड है
- 4. 3 पासपोर्ट साइज फोटो
- 5. एलपीजी कनेक्शन विवरण
- 6. ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसी संपर्क जानकारी
- 7. पूर्व में अस्वीकृत कार्डों के बारे में सभी विवरण, यदि कोई हो
अधिकांश सरकारी योजनाओं में संभावित लाभार्थी को आवेदन या लाभ प्राप्ति के समय राशन कार्ड दिखाने की आवश्यकता होती है। इसलिए, राशन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करना और हर समय अपने पास एक प्रति रखना महत्वपूर्ण है। कई सरकारों ने संक्षेप में इलेक्ट्रॉनिक पीडीएस या ईपीडीएस को भी अपनाया है। इसके लिए ई-राशन कार्ड डाउनलोड भी किया जा सकता है।
List of Official Department of Food, Supplies and Consumer Affairs (PDS Portal) (Ration Card Online Apply)
State | Official Site |
Andaman and Nicobar Islands | https://dcsca.andaman.gov.in |
Arunachal Pradesh | http://www.arunfcs.gov.in |
Andhra Pradesh | https://ap.meeseva.gov.in |
Bihar | http://sfc.bihar.gov.in |
Chattisgarh | https://khadya.cg.nic.in |
Dadra and Nagar Haveli | http://epds.nic.in |
Delhi | https://edistrict.delhigovt.nic.in |
Gujarat | https://www.digitalgujarat.gov.in |
Himachal Pradesh | http://admis.hp.nic.in |
Haryana | http://saralharyana.gov.in |
Jammu and Kashmir | http://jkfcsca.gov.in |
Jharkhand | https://pds.jharkhand.gov.in |
Karnataka | https://ahara.kar.nic.in |
Kerala | http://ecitizen.civilsupplieskerala.gov.in |
Mizoram | https://fcsca.mizoram.gov.in |
Maharashtra | https://rcms.mahafood.gov.in |
Odisha | http://www.foododisha.in |
Punjab | http://punjab.gov.in |
Telangana | https://epds.telangana.gov.in |
Tripura | https://fcatripura.gov.in |
Uttar Pradesh | https://fcs.up.gov.in |
West Bengal | https://wbpds.gov.in |
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Ration Card Online Apply)
राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, यहां दिए गए चरणों का पालन किया जा सकता है:
- जिस राज्य में आप रहते हैं, वहां के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- स्टेप 1: फॉर्म में सभी अनिवार्य सेक्शन को भरें।
- स्टेप 2: परिवार के मुखिया की स्कैन की हुई फोटो अपलोड करें। यह एक जेपीजी (JPG) प्रारूप की छवि होनी चाहिए जो 100 केबी से अधिक न हो।
- स्टेप 3: संलग्नकों को जेपीजी या पीडीएफ प्रारूप में स्कैन करें और अपलोड करें जो 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।
- स्टेप 4: फॉर्म में अनुरोध किए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को स्कैन करें और अपलोड करें।
- स्टेप 5: फॉर्म को ऑनलाइन जमा करें और मूल न्यूनतम शुल्क का भुगतान करें।
- स्टेप 6: जो इंस्पेक्टर इंचार्ज है वो आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर दी गयी सूचना का वेरिफिकेशन करेगा।
- स्टेप 7: संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी विवरण वेरिफिकेशन और पुष्टि किए जाने के बाद आवेदक के लिए राशन कार्ड तैयार हो जाएंगे।
- स्टेप 8: यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है, तो आवेदक को कारण बताते हुए एक पत्र जारी किया जाता है।
राशन कार्ड आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांचने की प्रक्रिया (Ration Card Online Apply Check Status)
आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल – nfsa.gov.in/portal/apply_ration_card के ऑफिसियल पेज पर जाकर अपने एनएफएसए राशन कार्ड (nfsa ration card) आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
- स्टेप 1: एनएफएसए (nfsa) की वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: साइट पर जाने के बाद, आपको ‘अपने राशन कार्ड की स्थिति जांचें’ का विकल्प दिखाई देगा।
- स्टेप 3: स्टेटस चेक करने के लिए आपको विकल्प चुनना होगा।
- स्टेप 4: अगले पृष्ठ पर, आप राज्य-दर-राज्य वर्गीकरण देखेंगे; आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- स्टेप 5: उसके बाद, आपको अपने जिले का चयन करना होगा, आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और फिर खोज पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 6: उसके बाद आपके राशन कार्ड आवेदन की स्थिति के बारे में सभी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी।
- स्टेप 7: आप स्थिति को डाउनलोड और सहेज भी सकते हैं, साथ ही कार्ड की स्थिति की एक प्रति प्रिंट भी कर सकते हैं।
- आप अपने राज्य के खाद्य और आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भी वही जानकारी देख सकते हैं।
- उदाहरण के लिए, आप बिहार के नागरिक हैं और अपने डिजिटल राशन कार्ड की स्थिति की जांच करना चाहते हैं।
- यहां अनुसरण करने के चरण दिए गए हैं:
- स्टेप 1: जन वितरण एन (जेवीए) की आधिकारिक वेबसाइट – 164.100.130.239/RCIssueSystem/RCIssueWelcomePage.aspx पर जाएं।
- स्टेप 2: होम पेज पर आपको ‘एप्लिकेशन स्टेटस’ का एक विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
- स्टेप 3: उसके बाद, आपको एक नए पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।
- स्टेप 4: अब अपने जिले, अनुमंडल और आरटीपीएस (लोक सेवा का अधिकार) नंबर के बारे में विवरण प्रदान करें।
- स्टेप 5: स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाएगी।
- स्टेप 6: आप चाहें तो इसे सेव और डाउनलोड कर सकते हैं।
- बिहार राशन कार्ड की तरह, अन्य राज्यों के नागरिक भी अपने राज्य के खाद्य और सार्वजनिक वितरण पोर्टल के आधिकारिक पृष्ठ पर जाकर स्थिति की जांच कर सकते हैं।
राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें? (How to Download Ration Card Online)
राशन कार्ड उस राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत जारी किए जाते हैं जिसमें आप निवास करते हैं। राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप अपने राज्य की पीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। नीचे राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने होंगे उसकी सम्पूर्ण जानकारी दी गयी है:
- स्टेप 1: राज्य के पीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट – nfsa.gov.in पर जाएं जिसमें आपका राशन कार्ड बनाया गया था। ये सभी राज्यों के लिए अलग-अलग हैं। पोस्ट में ऊपर हर राज्य की लिस्ट उनके वेबसाइट के साथ दी गयी है
- स्टेप 2: आमतौर पर एक हाइलाइट किया गया खंड होता है जो राशन कार्ड से संबंधित सभी सेवाओं को सूचीबद्ध करता है। होमपेज पर अनुभाग(सेक्शन) खोजें और उस पर क्लिक करें। यह होमपेज या वैसा ही सिटीजन कार्नर का एक पैनल लिंक भी है।
- स्टेप 3: आपको उस खंड (सेक्शन) में पीडीएस द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की एक सूची मिलेगी। आप पैनल पर “प्रिंट राशन कार्ड” या “ई-राशन कार्ड डाउनलोड” या “ई-राशन कार्ड प्राप्त करें” अनुभाग(सेक्शन) या टैब का चयन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- स्टेप 4: इसके बाद, आपको एक फॉर्म में विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इन विवरणों में आमतौर पर आपका राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, और परिवार के मुखिया का व्यक्तिगत विवरण, जैसे नाम, जन्म का वर्ष और अंत में, वह मोबाइल नंबर शामिल होता है, जिसका उपयोग आपने योजना में पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन के समय किया था।
- स्टेप 5: ये विवरण तब पीडीएस अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए जाते हैं और आपको दूसरे पृष्ठ पर भेज दिया जाता है जहां आपका राशन कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। आप राशन कार्ड का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
कुछ मामलों में, लोग अपना राशन कार्ड नंबर नहीं जानते हैं क्योंकि या तो वे कार्ड खो चुके हैं या वे नंबर भूल गए हैं। उस स्थिति में, आप राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए निम्न चरणों का पालन कर सकते हैं।
- स्टेप 1: अपने राज्य में पीडीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- स्टेप 2: राशन कार्ड सेवाओं वाले अनुभाग पर जाएं।
- स्टेप 3: “अपना राशन कार्ड विवरण देखें” चिह्नित सेवा खोजें। फिर आपको अगले पेज पर कुछ विवरण भरने के लिए कहा जाएगा।
- स्टेप 4: अंत में सबमिट पर क्लिक करें। आपको दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां आपको अपने राशन कार्ड से संबंधित सभी सूचनाएं मिल जाएंगे। आप इन विवरणों को नोट कर सकते हैं और फिर अपना नया राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए पिछले अनुभाग में बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
- स्टेप 5: आप इस डुप्लीकेट कॉपी का उपयोग मीसेवा कार्यालय से नया कार्ड प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस डुप्लीकेट कॉपी को आप ओरिजिनल राशन कार्ड के बदले दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे प्रिंट करें? Ration Card Download
कुछ मामलों में, आपको अपने राशन कार्ड की हार्ड कॉपी प्रिंटआउट लेने की आवश्यकता हो सकती है। वेबसाइट पर राशन कार्ड पीडीएफ डाउनलोड भी दिया है। नीचे राशन कार्ड ऑनलाइन प्रिंट करने के चरण दिए गए हैं।
- चरण 1: यह आसानी से किया जा सकता है। आपको बस एक पीडीएफ राशन कार्ड डाउनलोड करना है जो एक डुप्लीकेट कॉपी है और फिर प्रिंट टैब पर क्लिक करें। या CTRL+P विकल्प का उपयोग करें।
- चरण 2: बस इतना ही और आपके पास आपके राशन कार्ड की एक डुप्लीकेट कॉपी होगी जिसका उपयोग विभिन्न स्थानों पर आपकी पहचान सत्यापित करने के लिए किया जा सकता है।
- चरण 3: इसका उपयोग एक मूल प्रति प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसे सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पहचान और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भविष्य के संदर्भ के लिए, आप अपने राशन कार्ड नंबर को नोट कर सकते हैं ताकि आपके लिए पीडीएफ राशन कार्ड डाउनलोड करना और उसे प्रिंट करवाना आसान हो जाए। अन्यथा, आपको पहले अपना राशन कार्ड नंबर पता करने के एक अतिरिक्त चरण से गुजरना होगा। अपने राशन कार्ड को सुरक्षित रखें और ई-राशन डाउनलोड कॉपी को अपने पास रखें।
राशन कार्ड में सदस्य कैसे जोड़े ?
राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ने के चरण इस प्रकार हैं:
- अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- अपनी ब्रांच के साथ लॉग इन करें
- नया सदस्य जोड़ने के विकल्प पर क्लिक करें
- नया फॉर्म पेज पर दिखाई देगा
- नए सदस्य के बारे में सभी विवरण भरें
- दस्तावेज़ अपलोड करें
- प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उम्मीदवार को फॉर्म को ट्रैक करने के लिए पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। राशन कार्ड डाक के माध्यम से पंजीकृत पते पर पहुंचा दिए जाते हैं।
राशन कार्ड में सदस्यों को कैसे हटाएं?
- राशन कार्ड में सदस्यों को हटाने के चरण इस प्रकार हैं:
- अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें
- होम पेज पर ‘कार्ड रिलेटेड सर्विस रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करें
- ‘राशन कार्ड में सदस्य का हटाने पर क्लिक करें
- 12 अंकों का राशन कार्ड नंबर दर्ज करें
- ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
- मौजूदा कार्ड सदस्यों को पृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाएगा
- ‘सदस्य हटाने का कारण’ चुनें
- कैप्चा दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
- ‘अनुलग्नक संलग्न करें’ पर क्लिक करें
- दिए गए कारण के लिए उपयुक्त प्रमाण अपलोड करें
- ‘सेव एनेक्सचर’ पर क्लिक करें और फिर ‘सबमिट’ पर क्लिक करें
- पावती आवेदन संदर्भ संख्या के साथ पृष्ठ पर प्रदर्शित की जाएगी।
आधार को राशन कार्ड से कैसे लिंक करें-Ration Card & Aadhar Link Check Online
अब तक आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल से अपना राशन कार्ड तैयार होने के बाद उसे डाउनलोड करना कितना सुविधाजनक है। यह सलाह दी जाती है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी को संभाल कर रखें, क्योंकि कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इसे दर्ज करना होगा।
एक बार राशन कार्ड नंबर जनरेट हो जाने के बाद और इसे डाउनलोड करने के बाद, आप न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, बल्कि आप शीर्ष उधारदाताओं से ऑनलाइन होम लोन भी ले सकते हैं। आपका राशन कार्ड आईडी और पते के आधिकारिक प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो ऋण आवेदन के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
FAQs Ration Card Online
ई-राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
आप खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
राशन कार्ड कैसे ट्रांसफर करें?
यदि आप अपने राशन कार्ड को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो आपको नए क्षेत्राधिकार में अपने निकटतम राशन कार्यालय में जाकर नए अधिकार क्षेत्र में निकटतम राशन कार्यालय में जाना होगा। आपको नए पते के दस्तावेज के साथ एक आवेदन जमा करना होगा और आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।
मैं अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति की जांच कैसे कर सकता हूं?
आप खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
राशन कार्ड नंबर क्या है?
राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा दस अंकों का अद्वितीय संख्यात्मक आंकड़ा आवंटित किया जाता है।
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