Crop Insurance: भारत में फसल बीमा एक सरकार समर्थित कार्यक्रम है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ हर साल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदा जैसे ओलावृष्टि, तूफान, आंधी, सूखा, बाढ़ से हुए नुकसानों को सरकार मुआवजा देती है। जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा भारत के किसानों पर ही पड़ा है।
प्राकृतिक आपदाओं से किसान भाई सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि इससे उनके फसल उत्पादन में काफी कमी आती है। इन आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देकर करती है। अभी खरीफ फसलों की बुवाई का सीजन शुरू हो चुका है जिसके कारण केंद्र सरकार ने सभी किसानों को फसल बीमा कराने हेतु पोर्टल ओपन कर दिया है।
फसलों का बीमा कराने हेतु सरकार ने 31 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की है। किसान इसके लिए सरकारी वेबसाइट पर जाकर फसल बीमा करा लें।
ऑनलाइन माध्यम से किसान घर बैठे कैसे फसल बीमा में आवेदन कर पाएंगे इसकी जानकारी हमने इस लेख में बताई है। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं ताकि 31 जुलाई तक बीमा करवा लिया जाए। फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है। किसान रजिस्ट्रेशन हेतु केसीसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। यहां से वही किसान पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनके पास केसीसी कार्ड यानी किसान क्रेडिट कार्ड है।
किसान इस तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उठाएं लाभ
प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर किसान को 72 घंटे के भीतर कृषि एवं किसान कल्याण समिति को सूचना देनी होगी तभी उन्हें सरकार द्वारा लागू इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा।
आवेदन के समय जिस किसी किसान भाइयों ने फॉर्म को भरते हुए बाजरे की फसल के स्थान पर किसी और फसल का नाम अगर लिख दिया है तो भी उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि सरकार ने इस विषय में उन्हें राहत दी है। जिन किसानों से ऐसी गलती हुई है वह अपने बैंक जाकर 29 जुलाई 2023 तक आपत्ति देकर इसे सही करवा लें।
इन फसलों पर दिया जाएगा इतना मुआवजा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने हेतु किसानों को शुरुआत में प्रीमियम जमा करना होगा। यह प्रीमियम राशि छोटी सी होती है जैसे किसानों को धान के लिए ₹ 1853 प्रति हेक्टेयर, बाजरा के लिए ₹872 प्रति हेक्टेयर, कपास 4495 रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिए ₹927 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।
इसके बदले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मुआवजा के रूप में धान के लिए ₹92626 प्रति हेक्टेयर, बाजरे के लिए ₹45588 प्रति हेक्टेयर, कपास के लिए 89903 रुपए प्रति हेक्टेयर, तथा मक्का के लिए ₹46314 प्रति हेक्टेयर राशि प्रदान की जाएगी।
किसान 31 जुलाई तक करा लें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा
सरकार के द्वारा किसानों को खरीफ फसलों के बीमा हेतु अच्छा खासा समय दिया गया है। इसीलिए इच्छुक किसान 31 जुलाई 2023 से पहले पहले अपनी फसलों का बीमा जरूर करवा लें।
इस योजना के अंतर्गत बाजरा, मक्का, ग्वार, मूंग, ज्वार, धान, उड़द, अरहर, सोयाबीन, कपास, तिल आदि खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं।
किसानों को फसल बोने के 10 दिन तक अपनी फसल का बीमा करवा लेना हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान भाई इसका बीमा इसकी मोबाइल ऐप crop insurance app पर भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- वोटर आईडी कार्ड
- फोटो
- खसरा + खतौनी
- पटवारी द्वारा बुवाई का प्रमाण पत्र
- खेत का खसरा की फोटोकॉपी इत्यादि
किसान इस तरह करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023 में रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले किसान भाई को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in अथवा aicofindia.com पर जा जाना होगा।
- अब किसान अपना एक अकाउंट इस वेबसाइट पर बना ले, अकाउंट बनाने हेतु होम पेज पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
- सभी जानकारी को भरें और सबमिट करें। इस तरह से आप का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अकाउंट बन जाएगा।
- अब अकाउंट में जाने के बाद आपको योजना के लाभ के लिए इसमें लॉगिन करना होगा ।
- लॉगिन करने के बाद अगले पेज पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म ध्यान से भरे तथा अंतिम रूप से सबमिट करें।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है। इसलिए सभी किसान भाइ से निवेदन जल्दी से अपना फसल बीमा करवा लें और इस योजना का लाभ लें। इससे आप किसान प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से प्रभावित नहीं होंगे और सरकार से राहत प्राप्त कर पाएंगे।
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FAQ
प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) क्या है?
उत्तर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना है। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना और प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण उपज के नुकसान से बचाना है।
प्रश्न: भारत में फसल बीमा के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: भारत में सभी किसान, जिनमें बटाईदार, किरायेदार किसान और भूमि के मालिक या खेती करने वाले लोग शामिल हैं, फसल बीमा के लिए पात्र हैं। हालाँकि, पात्रता मानदंड और कवरेज विभिन्न योजनाओं और राज्यों के बीच भिन्न हो सकते हैं।