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Pan Card Update Correction: भारत में, स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर उद्देश्यों और पहचान दस्तावेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके पैन पर कोई भी गलत जानकारी भविष्य में समस्याएँ पैदा कर सकती है। इस प्रकार, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने पैन कार्ड में किसी भी त्रुटि और विसंगतियों को जल्द से जल्द ठीक कर लें। आपका नाम, जन्मतिथि, फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम, आधार, लिंग, निवास और संपर्क जानकारी जैसे विवरण सभी अपडेट या बदले जा सकते हैं। पैन कार्ड सुधार और इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कैसे करें, इसमें शामिल लागत, आवश्यक दस्तावेज़ और अन्य विवरण के बारे में अधिक जानने के लिए पढ़ना जारी रखें।
पैन कार्ड सुधार/अपडेट ऑनलाइन/अपडेट ऑनलाइन (Pan Card Correction)
नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके, आप पैन कार्ड पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी को तुरंत अपडेट या बदल सकते हैं:
- एनएसडीएल ई-गवर्नेंस वेबसाइट, www.tin-nsdl.com पर जाएं।
- सेवा अनुभाग से “पैन” चुनें।
- “पैन डेटा में परिवर्तन/सुधार” बॉक्स के अंतर्गत, “अप्लाई” पर क्लिक करें।
- “एप्लिकेशन प्रकार” ड्रॉपडाउन मेनू से “मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार/पैन कार्ड का रीप्रिंट (मौजूदा पैन डेटा में कोई संशोधन नहीं)” चुनें।
- “श्रेणी” ड्रॉप-डाउन बॉक्स से उपयुक्त निर्धारिती श्रेणी चुनें। उदाहरण के लिए, यदि आपका पैन आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो लिस्ट से “व्यक्तिगत”/इंडिविजुअल चुनें।
- फिर यहां, अपना नाम, जन्मदिन, ईमेल पता और मोबाइल नंबर भरें।
- कैप्चा कोड भरें और “सबमिट” बटन दबाएँ।
- आपका रिक्वेस्ट पंजीकृत/रजिस्टर किया जाएगा, और आपके द्वारा दिए गए ईमेल पर एक टोकन नंबर प्राप्त होगा। इसके नीचे स्थित बटन का चयन करके, आप प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं।
- जब आपको आगे बढ़ने के बाद फॉर्म पर निर्देशित किया जाएगा तो प्रस्तुत तीन विकल्पों में से “एनएसडीएल ई-जीओवी पर ई-साइन द्वारा स्कैन की गई छवियां सबमिट करें” चुनें।
- अपने आधार नंबर, अपनी मां का नाम (वैकल्पिक), और अपने पिता के नाम सहित सभी फ़ील्ड भरें। फिर “नेक्स्ट” पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा जिससे आप अपना पता बदल सकते हैं।
- पैन, पता, उम्र और पहचान प्रमाण सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- डिक्लेरेशन पर साइन करें, फिर “सबमिट” बटन को दबाएं।
- अगले स्टेप में आपको पेमेंट पेज पर ले जाया जाएगा। पेमेंट के लिए डिमांड ड्राफ्ट, नेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड आदि का उपयोग किया जा सकता है।
- सफल भुगतान/पेमेंट के बाद एक रसीद पर्ची तैयार की जाएगी। आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना चाहिए और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के साथ एनएसडीएल ई-जीओवी कार्यालय को वापस कर देना चाहिए। इसके अलावा, दिए गए क्षेत्र में एक साइन / हस्ताक्षर के साथ दो तस्वीरें भी दे दें। लिफाफे के ऊपर, “पैन परिवर्तन के लिए आवेदन” और पावती संख्या लिखें।
पैन कार्ड सुधार/अपडेट ऑफ़लाइन अद्यतन ऑफ़लाइन (PAN Card Correction, PAN Card Update)
पैन कार्ड सुधार या अपडेट के लिए ऑफ़लाइन आवेदन जमा करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स / चरणों का पालन करें:
- नए पैन कार्ड या/और पैन डेटा फॉर्म में अपडेट या सुधार के लिए अनुरोध डाउनलोड करें।
- फॉर्म के सभी आवश्यक फ़ील्ड सावधानीपूर्वक भरें।
- पहचान और पते के प्रमाण और पासपोर्ट आकार के फोटो सहित कोई भी सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म पूरा करने के बाद इसे नजदीकी एनएसडीएल कलेक्टिंग केंद्र में जमा करा दें।
- आपको ऑफ़लाइन पैन कार्ड अपडेट/सुधार के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर आपको 15 अंकों की एक पावती संख्या प्राप्त होगी जिसका उपयोग आप अपने पैन कार्ड आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए कर सकते हैं।
आपको अपनी पैन जानकारी में बदलाव करने के लिए संबंधित शुल्क का भुगतान करना होगा। चार्जेज हैं:
Particulars | Fee (Inclusive of applicable taxes) | |
A. यदि फिजिकल पैन कार्ड आवश्यक है: | ||
आवेदन का प्रकार | भारत में फिजिकल पैन कार्ड का डिस्पैच (संचार पता अगर भारतीय पता है) | भारत के बाहर फिजिकल पैन कार्ड का डिस्पैच (संचार पता अगर विदेशी पता है) |
1. पैन आवेदन पैन केंद्रों या टीआईएन सुविधा केंद्रों पर/ऑनलाइन * फिजिकल मोड (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस को भेजे गए फिजिकल दस्तावेज) का उपयोग करके जमा किए जाते हैं। | Rs. 107 | Rs. 1,017 |
2. पैन आवेदन पेपरलेस मोड के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए (**ई-केवाईसी और ई-साइन / **ई-साइन स्कैन आधारित / डीएससी स्कैन आधारित) | Rs. 101 | Rs. 1,011 |
3. पैन कार्ड के रीप्रिंट के लिए अनुरोध अलग ऑनलाइन लिंक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया (बिना अपडेट के) | Rs. 50 | Rs. 959 |
B. यदि भौतिक पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं है: (ई-पैन कार्ड पैन आवेदन पत्र में उल्लिखित ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा) | ||
1. पैन आवेदन पैन केंद्रों या टीआईएन सुविधा केंद्रों पर/ऑनलाइन * फिजिकल मोड (एनएसडीएल ई-गॉव को अग्रेषित फिजिकल दस्तावेज) का उपयोग करके जमा किए जाते हैं। | Rs. 72 | |
2. पैन आवेदन पेपरलेस मोड के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए (**ई-केवाईसी और ई-साइन / **ई-साइन स्कैन आधारित / डीएससी स्कैन आधारित) | Rs. 66 |
नोट: * यदि पैन आवेदन भौतिक मोड का उपयोग करके ऑनलाइन जमा किए जाते हैं, तो यूआईडीएआई द्वारा घोषित अतिरिक्त यूआईडीएआई शुल्क लागू कर के अतिरिक्त निर्धारित किया जाएगा।
**ई-साइन और ई-साइन स्कैनिंग आधारित पैन आवेदन के साथ संयुक्त ई-केवाईसी के मामले में, आधार ई-केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के लिए यूआईडीएआई द्वारा अधिसूचित अतिरिक्त यूआईडीएआई शुल्क और ई-साइन शुल्क लागू कर के साथ लगाया जाएगा।
पैन कार्ड पर नाम बदलें (PAN Card Name Correction Online)
पैन कार्ड पर, कभी कभी कुछ केसेस में नाम गलत लिखे आ जाते हैं। बहुत लोगों को यह नहीं पता होता है कि शादी के बाद अपने पैन कार्ड में अपना नाम कैसे बदला जाए। ऐसे में इसमें नाम अपडेट (pan card name correction online) किए जा सकते हैं। ऊपर बताई गई ऑनलाइन या ऑफलाइन पैन कार्ड अपडेट/सुधार प्रक्रिया का उपयोग करके, आप पैन कार्ड पर नाम बदल सकते हैं। अपने पैन कार्ड पर नाम परिवर्तन का अनुरोध करते समय ऊपर दिए बातों को ध्यान में रखें:
पैन कार्ड में ऑफ़लाइन नाम बदलें (PAN Card Name Change, PAN Card Correction)
ऑफ़लाइन आवेदनों के लिए पैन कार्ड फॉर्म डाउनलोड लिंक यहां उपलब्ध है।
- पैन कार्ड फॉर्म हर समय प्रदान की गई सटीक जानकारी के साथ ठीक से भरा जाना चाहिए।
- फॉर्म जमा करने से पहले संलग्न फोटो और हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
- यदि एनएसडीएल के पंजीकृत पते पर ऑफ़लाइन जमा किया जाता है तो एनएसडीएल के नाम का डिमांड ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा किया जाना चाहिए।
पैन कार्ड में नाम ऑनलाइन कैसे बदलें (PAN Card Name Correction)
- टिन-एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
- ऑनलाइन आवेदन के मामले में भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन किया जाना चाहिए।
- यह एक 15-अंक की पावती संख्या देता है, जिसका उपयोग पैन कार्ड की स्थिति की जांच करने के लिए किया जा सकता है।
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के 45 दिनों के भीतर आवेदक को नया पैन कार्ड प्राप्त हो जाता है।
पैन कार्ड से कार्डधारक का पता गायब है (PAN Card Correction)
- पैन कार्ड की हार्ड कॉपी मेल करने का पता फॉर्म में निर्दिष्ट है। आवेदन सुधार फॉर्म 49ए को ऑफलाइन पूरा करके आप पता अपडेट करवा सकते हैं।
- ऑथेंटिकेशन के लिए आधार ओटीपी का उपयोग करने वाले ऑनलाइन फॉर्म के लिए पते में बदलाव नहीं किया जा सकता है। आपका पता आटोमेटिक रूप से आधार डेटाबेस में सूचीबद्ध माना जाता है।
- यदि आप इस पते को संशोधित करना चाहते हैं, तो आपको एक बार फिर पैन कार्ड फॉर्म 49ए भरने से पहले अपने आधार कार्ड पर पता अपडेट करना होगा।
पैन कार्ड पर नाम बदलने का कारण
लोग कई कारणों से पैन कार्ड पर अपना नाम बदल लेते हैं। यहां कुछ कारण दिए गए हैं:
- पैन कार्ड में नाम गलत लिखा गया है
- शादी के बाद पैन कार्ड का सरनेम बदल जाता है
- कानूनी तौर पर बदला नाम
पैन कार्ड सुधार के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (PAN Card Correction required documents)
वर्तमान पैन विवरण को अपडेट करने के लिए आवेदन पत्र के साथ एनएसडीएल को कई कागजात देने होंगे। आवेदन और सहायक दस्तावेज बाद में नजदीकी पैन कार्ड केंद्रों पर पहुंचा दिए जाते हैं, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। दस्तावेज़ों की निम्नलिखित सूची किसी व्यक्ति की पहचान, पता, जन्म तिथि और वर्तमान पैन के प्रमाण के रूप में काम कर सकती है।
A. व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए:
आईडी प्रमाण | निवास प्रमाण |
1. यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड 2. निर्वाचक फोटो पहचान पत्र 3. ड्राइविंग लाइसेंस 4. पासपोर्ट 5. आवेदक की तस्वीर वाला राशन कार्ड 6. शस्त्र लाइसेंस 7. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र 8. पेंशनर कार्ड जिसमें आवेदक की तस्वीर हो 9. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड | 1. यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड 2. निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र 3. ड्राइविंग लाइसेंस 4. पासपोर्ट 5. जीवनसाथी का पासपोर्ट 6. डाकघर पासबुक जिसमें आवेदक का पता हो 7. नवीनतम संपत्ति कर निर्धारण आदेश 8. सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र 9. केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र जो तीन साल से अधिक पुराना न हो 10. संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज आयु प्रमाण |
Age Proof | |
1. यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड 2. निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र 3. ड्राइविंग लाइसेंस 4. पासपोर्ट 5. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट 6. नगर निगम प्राधिकारी या जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किसी भी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जैसा कि नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डी) में परिभाषित किया गया है। 7. जारी किया गया फोटो पहचान पत्र केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा 8. सरकार द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र 9. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड; या पेंशन भुगतान आदेश 10. विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र 11. जन्मतिथि बताते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र |
पैन सुधार फॉर्म को इनमें से किसी भी दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ दाखिल किया जाना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है तो इनका भी उपयोग किया जा सकता है:
- अतिरिक्त पहचान या पते के प्रमाण के रूप में, मूल रूप में एक प्रमाण पत्र, जो संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, नगरपालिका पार्षद, या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, जैसा लागू हो (आवश्यक प्रारूप में)।
- जारीकर्ता अधिकारी के नाम और मोहर (निर्धारित प्रारूप में) के साथ शाखा लेटरहेड पर आवेदक की उचित रूप से सत्यापित फोटो और बैंक खाता संख्या के साथ प्रामाणिक बैंक प्रमाण पत्र। मूल नियोक्ता प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में)।
B. भारत में स्थापित भारतीय कंपनियों/संस्थाओं/असंगठित संस्थाओं के लिए –
पैरामीटर | दस्तावेज़ |
कंपनी | कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र |
पार्टनरशिप फर्म | फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र या साझेदारी विलेख की प्रतिलिपि। |
सीमित देयता भागीदारी | एलएलपी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण का प्रमाण पत्र |
ट्रस्ट | ट्रस्ट डीड या चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की प्रति |
व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति | अनुबंध या दान आयुक्त या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का प्रमाण पत्र या ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग से उत्पन्न कोई अन्य दस्तावेज। |
C. व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए (जो भारत का नागरिक नहीं है )
पहचान प्रपत्र या प्रूफ :
- पासपोर्ट
- भारत सरकार द्वारा जारी प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड
- भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या ‘एपोस्टिल’ (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत प्रमाणित है जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी (निर्धारित प्रारूप में)
पते का प्रमाण:
- पासपोर्ट
- भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) कार्ड
- भारत सरकार द्वारा जारी प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड
- निवास के देश में बैंक खाता विवरण
- भारत में अनिवासी बाहरी (एनआरई) बैंक खाता विवरण
- भारत में निवास का प्रमाण पत्र या राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी आवासीय परमिट
- विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा भारतीय पता दर्शाने वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र
- वीज़ा प्रदान किया गया और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या अनुबंध की प्रतिलिपि और नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते का प्रमाण पत्र (मूल रूप में)।
- अन्य राष्ट्रीय या नागरिकता पहचान संख्या या करदाता पहचान संख्या ‘एपोस्टिल’ (उन देशों के संबंध में जो 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत प्रमाणित है जहां आवेदक स्थित है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी (निर्धारित प्रारूप में)
D. भारत में भौतिक उपस्थिति के बिना कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए, पहचान और पते का प्रमाण आवश्यक है:
- आवेदक के देश में जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र और “एपोस्टिल” (उन राष्ट्रों के लिए जिन्होंने 1961 के हेग एपोस्टिल कन्वेंशन की पुष्टि की है), भारतीय दूतावास, उच्चायोग, या उस देश में वाणिज्य दूतावास, या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत प्रमाणित (निर्धारित प्रारूप में)
- भारत से पंजीकरण प्रमाण पत्र या वहां कार्यालय खोलने के लिए भारतीय अधिकारियों से परमिट।
एनएसडीएल डाक पता:
इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस, एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 5वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016′
FAQ PAN Card Update
क्या मैं अपना पैन नंबर ऑनलाइन बदल सकता हूँ?
ऑनलाइन या ऑफलाइन पैन नंबर में बदलाव संभव नहीं है। हालाँकि, पैन कार्ड की अन्य जानकारी अपडेट की जा सकती है।
मैं अपने पैन कार्ड की जानकारी में ऑनलाइन सुधार कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
या तो एनएसडीएल पोर्टल या यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल के माध्यम से, आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं और पैन विवरण में बदलाव मांग सकते हैं।
पैन डेटा में संशोधन या सुधार के लिए पूछने का अधिकार किसके पास है?
यदि आप अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त डाक्यूमेंट्स प्रदान कर सकते हैं, तो आप पैन डेटा को बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं।