Mukhyamantari Dayalu Yojana का शुभारंभ, दयालु योजना में मिलेगी 2 लाख तक की वित्तीय सहायता

|| दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना ऑनलाइन आवेदन, चयन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ, Mukhyamantari Dayalu Yojana Online Apply, Dayalu Yojana Registration Form 2023 ||

Mukhyamantari Dayalu Yojana: पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए हरियाणा की सरकार ने एक नई पहल शुरू की है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना। हरियाणा सरकार के कल्याणकारी योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दयालु योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस योजना का पूरा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना को विशेष तौर से हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को वित्तीय/आर्थिक सहायता देने हेतु शुरू किया गया है। इस योजना से अंत्योदय परिवारों का उत्थान किया जाएगा। इस योजना का संचालन राज्य सरकार की हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास करेगी। अगर आप हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana (दीन दयाल उपाध्याय योजना Apply) से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ लें ताकि इस योजना का लाभ लेते समय आपको कोई परेशानी ना हो।

Dayalu Yojana

मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है (Mukhyamantari Dayalu Yojana Kya Hai)

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने निवास स्थान पे दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। Mukhyamantari Dayalu Yojana के अंतर्गत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की अचानक मृत्यु होने या दिव्यांग होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित सूचना के आधार पर ₹1 से 2 लाख  तक  की वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री दयालु योजना Highlights

योजनाMukhyamantari Dayalu Yojana
योजना का पूरा नामपंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना
राज्य  हरियाणा
साल  2023
उद्देश्य  दिव्यांग या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना
योजना का कार्यान्वयन  हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा
लाभार्थी  राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य
वित्तीय सहायता राशि  1 से 2 लाख रुपए  तक
आवेदन प्रक्रिया  अभी उपलब्ध नहीं
आधिकारिक वेबसाइट  जल्द लॉन्च होगी  
Telegram PageTelegram
Facebook PageFacebook

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana का उद्देश्य

इसे योजना को राज्य सरकार द्वारा शुरू करने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह ये की राज्य के अंत्योदय परिवारों को जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख रुपए तक है वैसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर राज्य सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ये इसीलिए ताकि उनके परिवारजनों को किसी आर्थिक तंगी का ऐसे समय में सामना न करना पड़े। इस योजना (Mukhyamantari Dayalu Yojana) के अंतर्गत मृत्यु या दिव्यांग होने पर 3 महीने के अंदर आवेदक या आवेदक के परिवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आयु वर्ग के हिसाब से आर्थिक सहायता धनराशि भेज दी जाएगी।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना सहायता राशि हरियाणा सरकार सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजेगी।

हरियाणा के केवल उन अंत्योदय परिवारों को ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख तक होगी। इस योजना का लाभ लाभार्थियों को सीधे मिले इसके लिए राज्य सरकार ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना को चलाया जाएगा।

कैसे मिलेगी दयालु योजना की धनराशि

PPP डाटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगी सहायता धनराशि।

मुख्यमंत्री दयालु योजना के अंतर्गत पात्र पाए  गए लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अचानक या प्राकृतिक मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता के मामले में वैसे व्यक्ति या उसके परिवार के किसी आदमी द्वारा 3 महीने के अंदर आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 3 महीने के अंदर आवेदन किया जा सकेगा। इस योजना में मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस में पंजीयन के आधार पर वित्तीय सहायता धनराशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जाएगा। वहीं स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में रजिस्टर्ड बैंक खाते में सहायता धनराशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ आयु वर्ग के हिसाब से दिया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाली ₹2 लाख की धनराशि भी शामिल होगी।

Pandit Deen Dayal Upadhyay Dayalu Yojana लाभ एवं विशेषताएं

  • Haryana Mukhymantari Dayalu Yojana 2023 के अंतर्गत राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर राज्य सरकार द्वारा ₹1 लाख से ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता धनराशि दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिनकी भी सालाना आय ₹1.80 लाख तक होगी।
  • हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जाएगा।
  • सहायता धनराशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT(डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए घटना होने के 3 महीने के भीतर ही आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
  • हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के उपलब्ध हो जाने से लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय के चक्कर
    नहीं लगाने होंगे।
  • घर बैठे ही आवेदक इस योजना को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • अंत्योदय परिवार इस योजना का लाभ ले कर आर्थिक तंगी का सामना करने से बचेंगे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना 2023 की पात्रता

  • हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ राज्य के केवल अंत्योदय परिवारों को ही मिलेगा।
  • लाभार्थी अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष के नागरिक पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर देना होगा।
  • परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिल पायेगा।

Haryana Mukhyamantari Dayalu Yojana आवश्यक दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण

मुख्यमंत्री दयालु योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। हरियाणा सरकार ने अभी इस योजना की घोषणा की है और अभी इसे लागू नहीं किया गया है। हमने आपको ऊपर जो जानकारी दी है अभी बस सरकार की ओर से इतना ही पता चल पाया है। जैसे ही इस योजना हेतु सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन या अधिकारिक वेबसाइट लांच होती है तो हम उसे तुरंत ही इस लेख में अपडेट कर देंगे।

 इस योजना को लागू किया जाएगा। तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।

FAQ

मुख्यमंत्री दयालु योजना क्या है ?

मुख्यमंत्री दयालु योजना के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता राज्य सरकार देगी।

मुख्यमंत्री दयालु योजना कब शुरू हुई ?

16 मार्च 2023 को यह योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के दुवारा शुरू हुई।

अन्य पढ़ें –

हरियाणा फ्री पासपोर्ट योजना 2023 क्या है, कैसे करें आवेदन

Leave a Comment